मसकनवा (गोण्डा): मसकनवा के छपिया थाना एरिया में दहेज प्रताड़ना, शारीरिक शोषण और जलाकर मारने का मामला सामने आया है. मामले में विवाहित महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ छपिया थाने में मामला दर्ज करवा दिया है.
पीड़ित विवाहित महिला की ओर से दर्ज करवाए गए मामले के मुताबिक, दहेज न देने पर ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की और उसे जलाकर मारने की धमकी दी. साथ ही तलाक देकर घर में करीब दो महीने तक बंधक बनाकर शारीरिक शोषण भी करते रहे.
ऐसे में मौका पाकर विवाहिता ने मायके वालों को फोन के जरिए सूचना दी. सूचना पाकर मायके वाले महिला के ससुराल जाकर काफी समझाइश किए. लेकिन ससुराल वाले नहीं माने और मजबूर होकर विवाहिता ने छपिया थाने में तहरीर देकर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया.
दर्ज मुकदमे के मुताबिक, विवाहिता की शादी साल 2017 में मुस्लिम रीत- रिवाज के साथ फारूक अहमद पुत्र मोहम्मद यूनुस मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला जनपद बलरामपुर के साथ हुई थी. विवाहिता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिए थे. शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के रूप में तीन लाख रुपए की मांग करने लगे. ऐसे में जब महिला ने मना किया तो ससुराल वालों ने उसको मारा पीटा. साथ ही शारीरिक और मानसिक शोषण करते रहे.
हालांकि, मामले को पीहर पक्ष वालों ने रिश्तेदारों और पंचायत के माध्यम से समझाने की कोशिश की. लेकिन ससुराल वाले नहीं माने. ऐसे में 4 मई 2021 को महिला को मारा पीटा और तलाक दे दिया था.
छपिया थाने में फारूक अहमद पुत्र मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस पुत्र मंसफ अली, जमीला बानो पत्नी मोहम्मद यूनुस, मैमुना पुत्री मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद गुलाम पुत्र मोहम्मद यूनुस मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला जनपद बलरामपुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है. एसओ छपिया ने बताया, पीड़िता के तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई जारी है.